छत्तीसगढ़

अनाधिकृत अनुपस्थिति पर भृत्य को कारण बताओ नोटिस जारी

Shantanu Roy
9 Dec 2025 11:26 PM IST
अनाधिकृत अनुपस्थिति पर भृत्य को कारण बताओ नोटिस जारी
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Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन ने अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टोरेट रायगढ़ में पदस्थ भृत्य श्री सूरज चौहान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने यह कार्रवाई लंबे समय से बिना अनुमति और पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने को गंभीर लापरवाही मानते हुए की है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि श्री सूरज चौहान, निवासी कसेरपारा, चक्रधर नगर, रायगढ़, 28 अक्टूबर 2024 से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं।
इससे पहले भी संबंधित कर्मचारी को 30 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। यह सूचना पत्र उन्हें 6 नवंबर 2025 को प्राप्त हो चुका था। इसके बावजूद श्री सूरज चौहान न तो अपने कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही कोई औपचारिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया है।
नवीन नोटिस में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भृत्य को तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा और तुरंत अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं देने या कर्तव्य में अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित दिशा-निर्देशों के तहत कठोर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, विशेषकर अनधिकृत अनुपस्थिति, कार्यालय की कार्यप्रणाली और जनसेवा को प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और अनाधिकृत अनुपस्थिति जैसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कारण बताओ नोटिस सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और पुनः कर्तव्य पर लौटने का अंतिम अवसर प्रदान करता है। यदि नियत अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें सेवा से निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक दंड शामिल हो सकते हैं।
इस नोटिस के माध्यम से जिला प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और लापरवाही को प्रशासन सहन नहीं करेगा। साथ ही, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और कार्यालयीन कार्यों में नियमित रूप से उपस्थित रहें। इस घटना के प्रकाश में जिला कलेक्टोरेट ने सभी विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति पर सतत नजर रखें और समय पर अनुपस्थिति की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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